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न्यायालय के इस फैसले के बाद शायद चैक देने वाले न करेंगे धोखा।।
चैक बाउंस के मामलें ने न्यायालय ने आरोपी को सुनाई ये सजा।।
साथ ही पीड़ित को दोगुनी रकम देने के भी दिए आदेश।।
2009 में आरोपी अटल थपलियाल द्वारा धनीराम को दिया था 10 लाख का चेक।।
चेक देने के बाद बैंक से भुगतान न होने पर पीड़ित ने न्यायालय में डाला था वाद।।
न्यायालय ने 14 साल बाद सुनाया फैसला, दस के बदले 20 लाख भुगतान के दिए आदेश।।
साथ ही आरोपी को काटनी होगी 6 महीने साधारण कारावास की सजा।।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने सजा सुना पीड़ित के साथ किया न्याय।।
न्यायालय ने तत्काल 5 हजार जमा करने के दिए आदेश ऐसा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त भुगतनी होगी सजा।।
पीड़ित के अधिवक्ता भानु प्रताप सिसौदिया(जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन)द्वारा की गई मजबूत पैरवी से मिला न्याय।।
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