
देहरादून।।
चर्चित हाई प्रोफाइल अधिवक्ता राजेश सूरी हत्याकांड मामला।।
मामलें में CJM न्यायालय ने दूसरी बार निरस्त की SIT की अंतिम जाँच रिपोर्ट।।
CJM न्यायालय ने ही मामलें की गंभीरता देखते हुए SIT से जाँच करवाने के दिए थे आदेश।।
न्यायालय ने बंद लिफाफे को खोलने और हत्या से सम्बंधित शपथपत्र देने वाले के बयान दर्ज न होने का भी किया जिक्र।।
चश्मदीद न होने के चलते बंद लिफाफे में कैद बयान जाँच में शामिल करना जरूरी।।न्यायालय
आखिर बंद लिफाफे को खोलने से क्यों बच रहे जाँचधिकारी।।पैरविकर्ता रीटा सूरी
मामलें में 29 जुलाई को नैनीताल उच्च न्यायालय में भी होनी है सुनवाई।।रीटा सूरी
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