उत्तराखंडदेहरादून

समय से सूचना न देने के चलते नगर निगम लोक सूचना अधिकारी पर गिरी गाज

उत्तराखंड सूचना आयोग के द्वारा पारित आदेश 2/5 /2023 माननीय न्यायालय राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा नगर निगम देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वह अपील करता को सेवा नियमावली की प्रति निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, काफी समय बीत जाने के बाद माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सेवा नियमावली कुमारी रीता सूरी को उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके विरूद्ध शिकायतकर्ता ने अधिनियम की धारा 18 1 एफ के तहत कुमारी रीता सूरी बनाम लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून दूसरा विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के विरुद्ध शिकायत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसकी सुनवाई 5/7/ 2023 दोनों पक्षों को सुनकर की गई, 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अपील करता को सूचना प्राप्त नहीं कराई गई, शिकायतकर्ता के द्वारा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु न्यायालय से प्रार्थना की गई कार्यालय मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून शिवकुमार तत्कालीन सूचना लिपिक स्वास्थ्य नगर निगम देहरादून द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता बरतना तथा अपने कार्यों के गंभीरतापूर्वक ना लिए जाने के कारण विलंब हुआ है उक्त विलंब हेतु शिवकुमार को उत्तरदाई मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन की कार्रवाई के आदेश पारित किए गए, रीता सूरी के शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में लंबित है जिसकी सुनवाई की अग्रणी तिथि 22/8 2023 है

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