उत्तराखंड
मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपनल कार्मिकों के हित में लिया बड़ा निर्णय
Uttarakhand government has taken a major decision in the interest of UPNL employees by providing equal pay for equal work.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात कार्मिकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) में 12 नवंबर 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में तथा हाल ही में उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर हुए विचार-विमर्श के उपरांत लिया गया है।
इसके तहत सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि:
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व संस्थानों में UPNL के माध्यम से कार्यरत वे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- अन्य UPNL कार्मिक, जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं पूरी की हैं, उन्हें भी जल्द ही समान कार्य–समान वेतन के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस निर्णय से जुड़े औपचारिक आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे, ताकि सभी पात्र कार्मिकों को समयबद्ध रूप से लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उपनल कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा के लिए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है।




