उत्तराखंडनैनीताल

आजीवन की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व सांसद डीपी यादव को क्यों मिली शार्ट टर्म बेल पढ़े…

नैनीताल।।

विधायक महेंद्र भाटी के हत्यारोपी डीपी यादव को मिली एक माह की शार्ट टर्म बेल।।

उच्च न्यायालय ने उपचार के लिए दी अंतरिम जमानत।।

यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव को फिर मिली शार्ट टर्म बेल।।

क्या था पूरा मामला पढ़े विस्तृत खबर….

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव द्वारा विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने पर आजीवन की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की। आज कोर्ट ने आज डीपी यादव की शार्ट टर्म जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतिम बार इलाज हेतु एक माह की शार्ट टर्म जमानत दी है। कोर्ट ने अभियुक्त से कहा है कि इसबार अपना इलाज करा लें इसके बाद शार्ट टर्म बेल नही दी जाएगी। इससे पहले कोर्ट दो बार अंतरिम जमानत दे चुका है।आज अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में प्रार्थरना पत्र देकर कहा है कि उनको शार्टटर्म जमानत का समय पहले समाप्त हो चुका है और कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है । अंतरिम जमानत के दौरान उनका एक ऑपरेशन हुआ था जो सही नही हो पाया इसलिए उनको इलाज हेतु अंतरिम जमानत और दी जाय। जबकि इसी मामले में तीन शहभियुक्तों की अपीलों में अंतिम सुनवाई चल रही है। पूर्व में खण्डपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चैकअप कराने हेतु अंतरिम जमानत दी गयी थी । इस सॉर्टटर्म बेल की अवधि समाप्त होने से पहले कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि दो माह और बढ़ा दी थी। कोर्ट ने उन्हें पहले 20 अप्रैल 2021 को दो माह की सॉर्ट टर्म बेल दी थी जिसकी अवधि 20 जून 2021 को समाप्त हो गयी थी । उसके बाद डीपी यादव की तरफ से सॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थरना पत्र पेस किया गया था ।जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको एक माह की और शार्ट टर्म बेल दे दी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई गयी थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनोती दी गयी है।

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