
हरिद्वार
ऋषिकुल बालात्कार के बाद हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा।।
न्यायालय ने मुख्य आरोपी रामतीर्थ पर 1 लाख 30 हजार का लगाया जुर्माना।।
सहआरोपी मामा राजीव को भी पांच साल की सजा एक लाख लगाया जुर्माना।।
विशेष न्यायालय पोक्सो अंजली नौडियाल की कोर्ट ने सुनाई सजा।।
जबकि तीसरा आरोपी गंभीर चंद को सबूतों के अभाव में किया गया बरी।।
बच्ची को पतंग दिलाने के बहाने आरोपी ले गया था अपने साथ।।
नाबालिक के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर अलमारी में छिपाया था शव।।
तत्कालीन कोतवाली निरीक्षक अमरजीत सिंह की रही मामलें में अहम भूमिका।।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थे शहर कोतवाल अमरजीत सिंह ।।
सर्चिंग के दौरान बरामद किया था मृतक बच्ची का शव।।
हत्यारोपी के खिलाफ एकत्रित किए थे तमाम साक्ष्य और सबूत।।
न्यायालय ने पुलिस के साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही आरोपियों को सुनाई सजा।।
पुलिस की मजबूत पूर्वी के चलते महज 2 साल में ही न्यायालय में आरोपियों को सुनाई सजा।।
हरिद्वार शहर कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल इलाके की थी घटना।।
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