
एटीएस कॉलोनी में दबंग बिल्डर पर डीएम का बड़ा एक्शन, 6 महीने के लिए किया जिला बदर
देहरादून की एटीएस कॉलोनी में लोगों के लिए डर और परेशानी का कारण बने विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) सविन बंसल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनीत अग्रवाल को गुंडा एक्ट में बुक कर 6 माह के लिए देहरादून जनपद से जिला बदर कर दिया है।

बताया जा रहा है कि बिल्डर पर कॉलोनी में दबंगई, मारपीट, धमकी देने और लोगों में भय का माहौल बनाने के कई आरोप थे। हाल ही में डीआरडीओ में तैनात एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें वैज्ञानिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके कान का पर्दा फट गया था। इस मामले के बाद कॉलोनी के लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में सामने आया कि पुनीत अग्रवाल के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि वह पहले भी नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहरा चुका है, लोगों को धमकाता रहा है और कॉलोनी में विवाद करता रहा है। इसी को देखते हुए डीएम कोर्ट ने उसे आदतन अपराधी मानते हुए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की।
आदेश के अनुसार अब पुनीत अग्रवाल अगले 6 महीने तक बिना अनुमति देहरादून जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस को 24 घंटे के भीतर उसे जनपद से बाहर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन का कहना है कि महिलाओं, बुजुर्गों और आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।




